ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज़- जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मानव सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के तहत आदेश जारी कर जिले में निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान, निर्माण गतिविधियों तथा गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेशों के अनुसार आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार, सड़क, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आपातकालीन सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्य इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



