प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड के निर्देश, जिलाधिकारी तय करेंगे समय सीमा
ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का पालन करते हुए सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों और बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि पटाखों के इस्तेमाल के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाए।
बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि किसी भी स्थान पर पटाखे चलाने की अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी और इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश तय करेंगे कि उनके क्षेत्र में कब और कितने बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।
प्रदूषण बोर्ड 24 अक्तूबर से निगरानी शुरू करेगा, जिसमें दीपावली से एक सप्ताह पहले, दीपावली के दिन और उसके एक सप्ताह बाद तक ध्वनि और वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करें और प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें, जिसे बाद में एनजीटी को भेजा जाएगा।
जिलाधीशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद पटाखों का इस्तेमाल न हो। प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।