ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- मंडी के जेल रोड स्थित मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के आदेशों पर प्रधान सचिव, टीसीपी ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह निर्णय मुस्लिम पक्ष की अपील के बाद लिया गया, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्तूबर के बाद होगी, जिसमें प्रधान सचिव के कोर्ट में नगर निगम को अपने दस्तावेजों के साथ पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
यह मामला 13 सितंबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट मंडी के फैसले के बाद सामने आया था, जिसमें मस्जिद के ढांचे को अवैध घोषित कर उसे हटाने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया था। मस्जिद समिति ने पहले प्रदेश उच्च न्यायालय और फिर प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष अपील की थी, जिसके परिणामस्वरूप 10 अक्तूबर को आदेशों पर रोक लगाई गई है।
इस बीच, हिंदू संगठनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही मंडी में एक बैठक आयोजित की जाएगी।