ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज– दाड़लाघाट पुलिस ने वर्ष 2016 के सड़क हादसा मामले में न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना दाड़लाघाट की पीओ (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) सेल ने 3 अगस्त को भगोड़े अपराधियों की तलाश के दौरान सुरेंद्र कुमार (42) निवासी गांव माजरीकलां, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना दाड़लाघाट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 209 एवं 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2016 में आरोपी के विरुद्ध थाना दाड़लाघाट में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 एवं 338 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह तेज रफ्तार एवं लापरवाही से कार चला रहा था, जो सड़क से करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा कई बार आरोपी को पेश होने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसके न्यायालय में उपस्थित न होने पर 2 जून 2026 को माननीय न्यायालय ने उसे भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। गुप्त सूचना और लगातार निगरानी के आधार पर पीओ सेल ने उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। 4 अगस्त को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।
यह संस्करण कानूनी दृष्टि से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसमें “पुलिस के अनुसार” और “आरोप है” जैसे संतुलित शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा किसी भी आरोप को न्यायालय द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।


