ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:- अर्की के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राघव गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को बाइक चोरी के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें एक वर्ष के कारावास और 500 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।अकी के सहायक जिला न्यायवादी नितेश गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 11 अक्तूबर,2013 को जय गोपाल पुत्र प्रेम चंद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रेवटा गांव से उसका बाइक चोरी हुआ है।पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी।मुख्य आरक्षी नरेंद्र व मुख्य आरक्षी जसवीर ने मामले की जांच की और दड़ेवटा गांव में चोरी हुए बाइक समेत दो आरोपियों बिलासपुर जिला के निवासियों रवि विशाल शर्मा को गिरफ्तार किया था।पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया था।अभियोजन पक्ष ने पैरवी के दौरान आठ गवाहों को पेश किया और शुक्रवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए एक वर्ष का कारावास व 500 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।