ब्यूरो // दैनिक हिमाचल न्यूज :- उपमण्डलाधिकारी सोलन अजय कुमार यादव ने मुरारी लाल मेमोरियल काॅलेज आॅफ नर्सिंग, गांव नगाली, डाकघर ओच्छघाट तहसील एवं जिला सोलन के छात्रावास के भूतल एवं प्रथम तल को तुरन्त प्रभाव से सूक्ष्म कन्टेमनेंट जोन घोषित कर दिया है।
यह निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन की अनुशंसा के आधार पर किया गया है।
उपमण्डलाधिकारी सोलन ने यह आदेश आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं।
उपमण्डलाधिकारी ने पुलिस उप अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए हैं कि सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि कन्टेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति पैदल अथवा वाहन के माध्यम से यहां-वहां न जा सके। उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में किसी भी सार्वजनिक पथ अथवा स्थान पर व्यक्तियों के खड़े होने पर भी पाबंदी लगाई है। कन्टेनमेंट जोन में वाहनों एवं व्यक्तियों की आवाजाही नाका लगाकर नियन्त्रित की जाए। किसी भी परिस्थिति में कन्टेनमेंट जोन में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित रहेगी। कन्टेनमेंट योजना लागू करने, आवश्यक सेवाएं एवं चिकित्सा से सम्बन्धित वाहनों एवं व्यक्तियांे की आवाजाही निर्बाध गति से जारी रहेगी।
आदेशों के अनुसार मुरारी लाल मेमोरियल काॅलेज आॅफ नर्सिंग के उप प्रधानाचार्य कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। वह यह भी सुनिश्चित बनाएंगे कि उक्त कन्टेनमेंट जोन में कन्टनेमेंट प्लान, आवश्यक सेवाएं एवं चिकित्सा आपातकाल के लिए तैनात कर्मचारियांे के अतिरिक्त किसी को भी आवागमन की अनुमति न हो। किसी भी छात्र को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना घर जाने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।
यह आदेश मुरारी लाल मेमोरियल काॅलेज आॅफ नर्सिंग में कोविड-19 के 25 पाॅजिटिव मामले पाए जाने के उपरान्त पारित किए गए हैं। आदेश का उद्देश्य समूचे क्षेत्र को सुरक्षित करना तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकना है। आदेश केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं।
उक्त सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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