कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिये 22 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

ब्यूरो // दैनिक हिमाचल न्यूज
प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय द्वारा विभिन्न कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी आज यहां जिला कल्याण अधिकारी सोलन गिरधारी लाल शर्मा ने दी।
गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि यह आवेदन पोस्ट ग्रेजुऐट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (पीजीडीसीए) तथा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (डीसीए) पाठ्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए हैं। पीजीडीसीए पाठ्यक्रम के लिए योग्यता स्नातक तथा डीसीए पाठ्यक्रम के लिए योग्यता दस जमा दो निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित एवं विधवा, एकल नारी व दिव्यांग उम्मीदवार पात्र हैं। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उम्मीदवार बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए अथवा परिवार की वार्षिक आय 02 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर जिला कल्याण अधिकारी सोलन अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में 22 अगस्त, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ दसवीं, 12वीं, स्नातक उतीर्ण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रार्थी के माता-पिता की वार्षिक आय प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान विभाग द्वारा 1000 रुपये तथा विशेष रूप से सक्षम को 1200 रूपए प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि उतीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को एक वर्ष के भीतर 6 माह के लिए सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानांे में कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए रखा जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षणार्थी को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सरकारी कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षाणार्थी को 1500 रुपए तथा विशेष रूप से सक्षम को 1800 रूपए प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय सोलन के दूरभाष नंबर 01792-223742 पर संपर्क किया जा सकता है।  .0.

LIC

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