ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- उपमंडलाधिकारी (नागरिक) अर्की द्वारा 20 अक्टूबर को आने वाली दिवाली के अवसर पर पटाखों की बिक्री और सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार उपमंडल में केवल अस्थायी लाइसेंसधारियों को ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।

पटाखों की दुकानें अर्की, दाड़लाघाट और कुनिहार के कुछ विशेष स्थानों पर ही लगाई जा सकती हैं। अर्की में दुकानें पुराना बस स्टैंड और चौगान मैदान के पास लगाई जाएंगी। नगर पंचायत अर्की पार्किंग का ऊपरी तल भी बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।

दाड़लाघाट में दुकानों के लिए अंबुजा चौक और अंबुजा सीमेंट कॉम्प्लेक्स (को-ऑपरेटिव स्टोर के नजदीक) तय किए गए हैं, साथ ही स्यार क्षेत्र में भी दुकानों की अनुमति है।


कुनिहार में तालाब के पास शिव मंदिर और पीएनबी शाखा से सिविल अस्पताल तक का क्षेत्र पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों को केवल सुरक्षित और अग्निरोधक सामग्री से बने शेड में ही रखा जाए। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर और किसी संरक्षित स्थल से पचास मीटर की दूरी अनिवार्य है। शेड एक-दूसरे की ओर नहीं होंगे और इनमें तेल या गैस के खुले दीपक का उपयोग निषेध है। यदि विद्युत लाइट का उपयोग किया जाता है तो वह दीवार या छत से स्थिर रूप से लगाई जाए और प्रत्येक दुकान के लिए मास्टर स्विच होना अनिवार्य है।

एक समूह में अधिकतम 50 दुकानें ही लगाई जा सकेंगी। प्रत्येक समूह में अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। चेतावनी बोर्ड पर “विस्फोटक एवं खतरनाक वस्तुएं” शब्द स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि पटाखों का विस्फोट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा और अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय तथा धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के भीतर कोई पटाखा नहीं फोड़ा जा सकेगा।

उन्होंने चेताया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 और संबंधित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश की सूचना जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग, व्यापार मंडल और नगर पंचायत को भी दे दी गई है।

