मेला के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी
ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज– राज्य स्तरीय माँ शूलिनी मेला-2025 के आयोजन के सम्बन्ध में ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जन सुरक्षा एवं जन सुविधा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

20 जून, 2025 को माँ शूलिनी की झांकी लेकर जाने वाले वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
इन आदेशों के अनुसार 20 जून, 2025 की प्रातः 08.00 बजे से 22 जून, 2025 की रात्रि 12.00 बजे तक माल रोड़ सोलन पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसी अवधि में पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से क्षेत्रीय अस्पताल चौक तक का मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध वी.आई.पी. वाहनों, विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों और आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगा।
सपरुन चौक पर पुल के समीप 20 जून से 22 जून, 2025 तक प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। इस स्थान पर सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों की जांच की जाएगी। आपातकालीन वाहनों, विशेष छूट प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त किसी भी वाहन को सपरुन चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय की तरफ नहीं आने दिया जाएगा।

कांगड़ा मैत्री सभा के समीप होटल द क्लिफ के पास भी मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। चम्बाघाट की ओर से आने वाली बसों और निजी वाहनों से मेले में आने वाले यात्रियों को होटल द क्लिफ के पास उतारा जाएगा और वाहनों को पार्किंग के लिए बाई-पास भेजा जाएगा।
शिमला से चण्डीगढ़ तथा चण्डीगढ़ से शिमला आने वाले वाहनों को बाई-पास से होकर भेजा जाएगा।
सिरमौर ज़िला के राजगढ़ की ओर से सोलन शहर आने वाले यात्री बसों तथा वाहनों से कोटलानाला चौक पर उतरेंगे। यह वाहन शामती की ओर बाई पास सुविधा के अनुसार खड़े किए जा सकेंगे।

राजगढ़ मार्ग पर देवभूमि अपार्टमेंट के समीप भी मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। यहां से राजगढ़ की ओर से चण्डीगढ़ तथा शिमला जाने वाले हल्के तथा भारी वाहनों को शामती न्यू बाई पास मार्ग से भेजा जाएगा।
क्षेत्रीय अस्पताल चौक से शामती तक सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी।
विशेष स्वीकृति के साथ नगर निगम सोलन की पार्किंग में वाहनों में चढ़ने तथा उतरने की अनुमति दी जाएगी।
मुख्य मार्ग से ठोडो मैदान तक प्राधिकृत वाहनों का प्रवेश भीड़ के अनुसार किया जाएगा। यदि अधिक भीड़ होगी तो मैदान की ओर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के प्रयुक्त वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई के लिए प्रयुक्त वाहन, मेला ड्यूटी सेवा वाहन तथा स्टीकर युक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

