ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बार फिर देशभर के खाद्य विक्रेताओं, रेस्तरां संचालकों और दुकानदारों को अखबार के कागज में खाद्य पदार्थ परोसने या पैक करने से बचने की चेतावनी जारी की है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अखबार का उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने, परोसने अथवा तले हुए खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त तेल सोखने के लिए करना खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।
एफएसएसएआई के अनुसार अखबारों की छपाई में प्रयुक्त स्याही में सीसा (लेड) सहित कई हानिकारक रसायन और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं।

जब गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थ इन कागजों के संपर्क में आते हैं तो ये तत्व भोजन में मिल सकते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने अखबारों में धूल, बैक्टीरिया और अन्य प्रदूषक भी मौजूद हो सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और परोसने के लिए केवल स्वीकृत एवं खाद्य-ग्रेड सामग्री का ही उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क किनारे समोसे, पकौड़े, जलेबी और अन्य खाद्य पदार्थ अक्सर अखबार में दिए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अखबार में परोसे या पैक किए गए खाद्य पदार्थों के उपयोग से बचें और सुरक्षित खाद्य पैकेजिंग को प्राथमिकता दें।



