ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा व सुचारू यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत माल रोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 एवं 196 के तहत जारी किए गए हैं।

आदेशानुसार शीतकालीन समयावधि में 1 दिसम्बर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराने बस अड्डे तक सांय 5:30 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

हालांकि यह प्रतिबंध रोगी वाहनों, अग्निशमन वाहनों, कानून-व्यवस्था से जुड़े वाहनों तथा कचरा उठाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

