अर्की में नशा तस्करी के आरोपी को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन महीने की जेल

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- अर्की में नशा तस्करी के 4 अलग-अलग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर तीन महीने की जेल में भेजा गया है।

आरोपी 40 वर्षीय हितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू  निवासी तहसील अर्की को पुलिस थाना अर्की की टीम द्वारा अधिनियम के तहत निवारणात्मक कार्यवाही करते हुए धारा 3 (1)पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है और उसको अब 3 महीने के लिए जेल में भेजा गया है ।

आरोपी हितेंद्र के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज है जिनमे 2 मामले पुलिस थाना अर्की, 1 मामला जिला शिमला के बालूगंज व 1 मामला पंजाब राज्य के पुलिस थाना सदर खरड़ में दर्ज किए गए है। जिनमें आरोपी से करीब 88 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। आरोपी इन सभी मामलो में अदालत से जमानत पर था फिर भी आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी करने में लगातार सक्रिय था। ऐसे तस्करो के लिए सोलन व अर्की पुलिस द्वारा पीआईटी एनडीपीसी एक्ट 1988 के प्रावधानों के अनुसार आरोपियों को निवारक हिरासत में रखने की कार्यवाही की जा रही है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भी भेजे गए है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है।

LIC

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