सोलन जिले में प्रातः 7 से सायं 6ः00 बजे तक खुलेंगी दुकानें,शनिवार व रविवार को रहेगीं बंद।

ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:- मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के प्रभावशाली नियन्त्रण के लिए जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन जिला की परिधि में विभिन्न दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम,2005 की धारा 33 एवं 34 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए है।यह आदेश 10 जनवरी, 2022 की प्रातः 6.00 बजे से 24 जनवरी, 2022 की प्रातः 6.00 बजे तक लागू रहेंगें।इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला के सभी शिक्षण संस्थान (सरकारी,अर्धसरकारी एवं निजी) जिनमें विद्यालय, महाविद्यालय,विश्वविद्यालय, अकादमिक संस्थान,इंजीनियरिंग एवं बहुतकनीकी संस्थान,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,कोचिंग केन्द्र सम्मिलित हैं,26 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।जिला में चिकित्सा तथा नर्सिंग संस्थान खुले रहेंगे और इनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जारी मानक परिचालन प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित बनाना होगा।इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में सभी सरकारी कार्यालय,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,स्थानीय निकाय, स्वायत्त निकाय शनिवार तथा रविवार को बन्द रहेंगे तथा सप्ताह में 5 दिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।यह प्रतिबन्ध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस,अग्निशमन,विद्युत,पेयजल एवं स्वच्छता,सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार,आबकारी तथा बजट एवं इससे संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों को संचालित करने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे।आदेशों के अनुसार सोलन जिला में सामाजिक तथा धार्मिक सम्मेलनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।जिला में सभी प्रकार की अकादमिक,खेल, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियां वर्तमान क्षमता के 50 प्रतिशत या कवर किए हुए क्षेत्र में 100 व्यक्तियों के एकत्र होने तथा बाह्या क्षेत्र में 300 (जो भी कम हो) व्यक्तियों के ही एकत्र होने की अनुमति होगी।आयोजक को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन से एकत्र होने के संबंध में अनुमति लेनी होगी।सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन सम्बन्धित क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकते हैं।सभी सम्बन्धित तहसीलदार,नायब तहसीलदार,थाना अधिकारी एवं ग्राम पंचायत प्रधान जिला में इन सभाओं एवं एकत्रीकरण के दौरान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार एवं सुरक्षा मानकों का सख्ती से अवलोकन करेंगे।धार्मिक स्थानों, पूजा स्थलों पर लंगर,सामुदायिक रसोई तथा धाम इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।सोलन जिला के सभी बाजार तथा दुकानें प्रातः 7.00 से 6.00 बजे तक ही खुले रहेंगे।दवाई की दुकानें,चिकित्सा प्रयोगशाला, नर्सिंग होम तथा चिकित्सा सेवाओं सहित अन्य आवश्यक सेवाओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।सभी प्रकार के होटल,रेस्तरां ढाबा, खानपान के स्थलों को रात्रि 10.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। टेकअवे,होम डिलीवरी को अधिमान दिया जाएगा एवं इसे प्रेरित किया जाएगा।रेहड़ी एवं सड़क के किनारे किओस्क में खाने की अनुमति नहीं होगी।सोलन जिला की सम्पूर्ण परिधि में सभी प्रकार के बाजार स्थल,माॅल, दुकानें सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें जैसे फल, सब्जी दूध एवं दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मि उत्पाद से सम्बन्धित,दवाई की दुकानें ढाबा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की मरम्मत की दुकानों को इससे छूट होगी।प्राधिकृत मदिरा विक्रेताओं के लिए आदेश आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।आदेशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिला के सभी उपमण्डलाधिकरी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी सरकारी कर्मचारी (जो किसी प्रकार की ड्यूटी में नहीं है और किसी भी प्राधिकारी के निर्देशों पर कार्यालय नहीं आ रहे हैं) को टीकाकरण कार्य,होम आईसोलेशन में व्यक्तियों की निगरानी,जांच चैकियों में ड्यूटी,डाटा प्रविष्टि एवं अनुश्रवण, होम आईसोटिड रोगियों को काॅल करने इत्यादि के कार्य पर तैनात करने के लिए के लिए प्राधिकृत होंगे।
जिला के सभी सरकारी विभाग, संगठन,सभी उपमण्डलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन, सभी कार्यकारी दण्डाधिकारी,खण्ड चिकित्सा अधिकरी,पुलिस कर्मचारी, स्थानीय प्राधिकरण को निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य कार्यकारी समित के दिशा-निर्देशों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित बनाएंगे।सोलन जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी इन आदेशों को पंचायत प्रतिनिधियों एवं शहरी स्थानीय निकायों की सहायता लागू करवाने के लिए उपयुक्त पग उठाएंगे।इन आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60,भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 10 जनवरी, 2022 की प्रातः 6.00 बजे से 24 जनवरी, 2022 की प्रातः 6.00 बजे तक लागू रहेंगें।

LIC

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