विधवाओं को गृह निर्माण के लिए मिलेगी 4 लाख रुपए की सहायता: मुख्यमंत्री

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को पहल कर रही है।


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है।


उन्होंने कहा कि मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में गृह निर्माण के लिए तीन लाख रुपए और रसोई, शौचालय तथा स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता शामिल होगी। इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित श्रम अधिकारी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। स्वीकृति मिलने के उपरांत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पिछले दो वर्षों  से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है तथा उनके कल्याण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधवाओं के 27 वर्ष तक के बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए एक नई योजना पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए व्यापक देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है तथा सरकार उनके कल्याण और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके।

LIC

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