ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज- ब्रिज गर्डर की लॉन्चिंग एवं स्थापना के कार्य के चलते MDR-66 मार्ग पर RD 03/965 स्थित कोम्बरमेयर ब्रिज, लिफ्ट के समीप, 23 और 24 सितंबर 2026 की रात यातायात के लिए बंद रहेगा। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार 23 सितंबर और 24 सितंबर की रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। लोक निर्माण विभाग के शिमला शहरी मंडल की ओर से मार्ग बंद करने का अनुरोध किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला की संस्तुति के बाद जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।
मार्ग बंद रहने के दौरान वाहनों को विक्ट्री टनल और टॉलैंड मार्ग सहित अन्य वैकल्पिक मार्गों से यातायात पुलिस के निर्देशानुसार डायवर्ट किया जाएगा। वाहन चालकों को निर्धारित अवधि में इन वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
जिला प्रशासन ने कार्यदायी एजेंसी को मार्ग बंद करने के दौरान पर्याप्त बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव चेतावनी संकेत, ब्लिंकर/फ्लैशर, कोन तथा अन्य यातायात नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पर्याप्त श्रमिक, फ्लैगमैन, वॉचमैन और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कार्यदायी एजेंसी को यातायात पुलिस, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन और पुलिस वाहनों सहित आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित कार्य अवधि के अतिरिक्त सड़क पर मशीनरी, निर्माण सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार का अवरोध अनावश्यक रूप से न रखा जाए। मार्ग बंद होने की सूचना एमएलए क्रॉसिंग, विक्ट्री टनल, टॉलैंड और रैवन्सवुड सहित प्रमुख स्थानों पर अग्रिम रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और आम जनता से निर्धारित अवधि के दौरान यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने तथा असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।


