सरकार ने दी 90 दिन की मोहलत
ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज़- केंद्र सरकार ने मैसेजिंग एप इस्तेमाल करने के नियम बदल दिए हैं। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अरात्ताई और जोश जैसे एप तभी चलेंगे, जब फोन में सक्रिय सिम कार्ड होगा।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने साफ किया है कि बिना सिम के इन एप्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस नए नियम को लागू करने के लिए कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है।





