प्रदेश उच्च न्यायालय ने नदियों और नालों में डंपिंग पर लगाई तुरंत रोक

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- प्रदेश उच्च न्यायालय ने सभी नदियों और नालों में डंपिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।

न्यायालय द्वारा नगर निकायों को कूड़े के उचित निपटान का आदेश भी जारी किया गया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी स्थानीय नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे कस्बों में गीले और सूखे कचरे को सही तरीके से अलग कर कचरे का संग्रह सुनिश्चित करें और सप्ताह में कम से कम तीन बार कचरा इकट्ठा करें।

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। कोर्ट ने रोजाना कूड़ा एकत्रित करने वाले स्थानों में प्रतिदिन कूड़ा उठाने की व्यवस्था जारी रखने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आदेश दिए हैं कि वे ठोस और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्र करें और निर्दिष्ट वाहनों को लगाकर अलग-अलग ठिकाने तक पहुंचाए। सभी नगरपालिका अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया गया है।


कोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना की जिम्मेदारी संबंधित आयुक्तों, नगर निगमों के सचिवों, नगर पालिका परिषदों के कार्यपालक अधिकारियों एवं नगर पंचायतों के सचिवों पर डाली है। उक्त अधिकारियों को कोर्ट के इन आदेशों को लागू करने के संबंध में अपना निजी शपथ पत्र मामले की अगली सुनवाई तक दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों को अक्षरश: लागू किया जाए और वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा अगली सुनवाई तक दायर करे।

LIC

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