आवश्यक आदेश


जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी विद्यालय 28 अगस्त, 2021 तक बन्द रहेंगे। अध्यापक एवं गैर अध्यापन वर्ग पूर्व की भान्ति विद्यालय आएंगे। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आवासीय विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक परिचालन प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि सभी विभाग एवं सरकारी संगठन, पुलिस अधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि राज्य कार्यकारी समिति एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी सभी आदेशों की अनुपालना हो। पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन तथा सभी उपमण्डलाधिकारी पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों की सहायता से इन आदेशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएंगे।
इन आदेशों की अवहेलना तथा कोविड-19 से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना न करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
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LIC

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