एडीकेएम दाड़लाघाट के प्रधान को प्रबंधक समिति से बर्खास्त करने के आदेश जारी,क्या रही वजह…पढ़े पूरी खबर।

ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:-(दाड़लाघाट) सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन गौरव चौहान ने दी अम्बुजा दाड़ला कशलोग मांगू परिवहन सहकारी सभा (एड़ीकेएम) दाडलाघाट के प्रधान बालक राम शर्मा को दोषी ठहराते हुए प्रबंधक समिति से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए है।साथ ही 3 वर्ष तक सभा के चुनाव में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया है।

सभा के सहायक पंजीयक ने जांच में पाया कि बालक राम शर्मा द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए गाड़ी संख्या एचपी-11ए-3057 को अपने व अपने पुत्र हेमंत कुमार की सह सदस्य तुलसी देवी के नाम से वर्ष 2018 से वर्तमान तक गलत तरीके से अंबुजा कंपनी में चालक प्रशिक्षण हेतु लगाने व कंपनी से प्रतिमाह ₹90000 प्राप्त करने तथा अपने पुत्र हेमंत शर्मा को अपने प्रधान पद पर कार्यरत रहते हुए प्रधान की शक्तियों का गलत प्रयोग कर अपात्र होते हुए भी सदस्यता प्रदान करने व हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं नियम 1971 नियम संख्या 57 की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए जिसमें दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार सभा की प्रबंधक समिति के पदाधिकारी सभा के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी संविदा नहीं कर सकते।लेकिन बालक राम शर्मा ने इस नियम के विपरीत जाते हुए व्यक्तिगत लाभ हेतु प्रधान पद पर रहते हुए अपनी 07 विस्वा भूमि से संबंधित विषय पर सभा के साथ क्रय विक्रय करने हेतु हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम 1968 की धारा 37(1) तथा सेक्सन 37 (1)ब के विपरीत कार्य किया है।अतः प्रधान बालक राम शर्मा को दोषी ठहराते हुए सभा की प्रबंधक समिति से बर्खास्त किया गया है तथा प्रधान पद पर रहते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ,गलत तरीके से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के कारण हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम 1968 की धारा 376 के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार सभा के प्रबंधक समिति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आगामी 3 वर्ष तक सभा के चुनाव में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किया है।

इसके अतिरिक्त सभा पंजीयक की जांच में सभा की प्रबंधक समिति के अन्य सदस्यों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ एवं वित्तीय लाभ पाने हेतु कोई भी अवैध कार्य सामने नहीं आया,परंतु पाया गया कि प्रबंधक समिति के अन्य सदस्यों द्वारा भी प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली नहीं अपनाई गई है।इसलिए दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभा के शेष प्रबंधक समिति सदस्यों को तीन माह की समय अवधि ही प्रदान की गई है तथा निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित की गई समय अवधि में दर्शाई गई त्रुटियों पर सुधार करके अनुपालना रिपोर्ट सहायक पंजीयक को सौंपी जाए,क्योंकि सभा की प्रबंधक समिति का शेष कार्यकाल सुधार रिपोर्ट पर निर्भर होगा।

LIC

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