30 जून तक कराएं केवाईसी, अन्यथा रियायतों से हो सकते हैं वंचित : नीरज कतना

विद्युत उपमंडल अर्की के सहायक अभियंता नीरज कतना ने उपमण्डल अर्की के अंतर्गत आने वाले सभी घरेलू और होटल श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की कंज्यूमर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया (केवाईसी) आरंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करनी अनिवार्य है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक अभियंता ई. नीरज कतना ने बताया कि उपभोक्ताओं को केवाईसी के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली का पुराना या नया बिल कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपभोक्ता कार्यालय में कार्य दिवसों के दौरान यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक केवाईसी नहीं करवाता है, तो भविष्य में उसे बिजली बिलों में मिलने वाली रियायतों और सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी।

LIC

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