ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- ज़िला एवं सत्र न्यायालय सोलन, कण्डाघाट, अर्की, कसौली तथा नालागढ़ न्यायालय परिसर में 09 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी।
आकांक्षा डोगरा ने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, वाहन चालान, धन वसूली के मामले इत्यादि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन और भतों और सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए है, वो मामले भी लोक अदालत में निपटाएं जाएंगे।
आकांक्षा डोगरा ने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है तथा किसी भी पक्ष को सजा नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में लोगों के समय एवं धन की बचत भी होती है।
उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपने मामले के निपटारे के लिए 09 सितम्बर, 2023 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है तथा जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन दे सकता हैं।
अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।