पंचायत चुनाव में आरक्षण पर सुक्खू सरकार ने किया बड़ा बदलाव,5 फीसदी आरक्षण की डीसी को दी शक्तियां

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज – प्रदेश सरकार ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए नियम तय कर दिए हैं। संशोधित नियमों के तहत 95 प्रतिशत पंचायतों का आरक्षण नियमों के तहत होगा, जबकि 5 प्रतिशत पंचायतों में डीसी भौगोलिक और अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते आरक्षण रोस्टर बदल सकेंगे। पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब डीसी विशेष परिस्थितियों में पंचायतों के रोस्टर में सीमित बदलाव कर सकेंगे। पंचायतीराज विभाग के सचिव की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) संशोधन नियम, 2026 लागू कर दिए हैं।

इसके तहत ग्राम पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति अध्यक्षों के रोस्टर में अधिकतम पांच प्रतिशत तक परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। यह बदलाव भौगोलिक और अन्य विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन नियमों में पूर्व में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद किया गया है। सरकार का कहना है कि कई क्षेत्रों में भौगोलिक विषमताओं के कारण रोस्टर लागू करने में दिक्कतें आ रही थीं, जिसे दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

LIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page