ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- विद्युत उपमंडल अर्की में उपभोक्ताओं के लिए KYC प्रक्रिया पिछले काफी समय से जारी है। इस प्रक्रिया के तहत उपभोक्ताओं को अपने विद्युत मीटर की कंज्यूमर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए नगर पंचायत अर्की और अन्य क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया है।

KYC प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बिजली का कोई भी नया या पुराना बिल
नगर पंचायत अर्की के विभिन्न वार्डों में शिविर सुबह 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभागीय कर्मचारी उपभोक्ताओं को KYC प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेंगे।
शिविरों का कार्यक्रम:
23 दिसंबर: वार्ड नं. 1
24 दिसंबर: वार्ड नं. 2
26 दिसंबर: वार्ड नं. 3 और गाहर
27 दिसंबर: वार्ड नं. 4
28 दिसंबर: वार्ड नं. 5
30 दिसंबर: वार्ड नं. 6
31 दिसंबर: वार्ड नं. 7 और गाहर
जो उपभोक्ता निर्धारित तिथि पर शिविर में KYC नहीं करवा सकेंगे, वे 31 दिसंबर 2024 तक विद्युत उपमंडल कार्यालय में अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सहायक अभियंता ई0 नीरज कतना ने बताया कि KYC प्रक्रिया भविष्य में सभी उपभोक्ताओं के लिए बेहद आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। हालांकि, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कुछ उपभोक्ता इस प्रक्रिया को लेकर उदासीन हैं, जो आगे चलकर उनकी परेशानी का कारण बन सकता है।
उन्होंने अपील की है कि सभी उपभोक्ता समय पर अपनी KYC प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।



