ब्युरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- भाजपा के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस देश के कर मामलों के मामले में आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
जीएसटी परिषद ने सभी वस्तुओं जैसे दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, फूला हुआ चावल, दही को खुले में बेचे जाने पर, और पहले से पैक या प्री-लेबल नहीं होने पर जीएसटी से छूट दी है।
उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि वे बुनियादी वस्तुओं पर कर नहीं लगाएंगे।
निर्णय जीएसटी परिषद का है और कोई एक सदस्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में, जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में दाल, अनाज, आटा, आदि जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की थी। इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाई गई हैं। .
कांग्रेस से मेरा प्रश्न: क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है? नहीं।
जीएसटी से पूर्व व्यवस्था में राज्य खाद्यान्न से महत्वपूर्ण राजस्व एकत्र कर रहे थे। अकेले पंजाब ने खरीद कर के रूप में खाद्यान्न पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की।
इसे ध्यान में रखते हुए, जब जीएसटी लागू किया गया था, तो ब्रांडेड अनाज, दाल, आटे पर 5% की जीएसटी दर लागू की गई थी। बाद में इसमें केवल उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाने के लिए संशोधन किया गया, जो पंजीकृत ब्रांड या ब्रांड के तहत बेची गई थीं, जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागू करने योग्य अधिकार नहीं छोड़ा गया था।
इसका उन आपूर्तिकर्ताओं और उद्योग संघों द्वारा विरोध किया गया जो ब्रांडेड सामानों पर कर का भुगतान कर रहे थे। उन्होंने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर समान रूप से जीएसटी लगाने के लिए सरकार को लिखा। कर में इस बड़े पैमाने पर चोरी को राज्यों द्वारा भी देखा गया था।
फिटमेंट कमेटी- जिसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के अधिकारी शामिल थे- ने भी कई बैठकों में इस मुद्दे की जांच की थी और दुरुपयोग को रोकने के लिए तौर-तरीकों को बदलने के लिए अपनी सिफारिशें की थीं।
इसी संदर्भ में जीएसटी परिषद ने अपनी 47वीं बैठक में यह निर्णय लिया। 18 जुलाई, 2022 से इन वस्तुओं पर केवल जीएसटी लगाने के तौर-तरीकों में बदलाव किया गया था, जिसमें 2-3 वस्तुओं को छोड़कर जीएसटी के कवरेज में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
यह निर्धारित किया गया है कि कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने वाली “प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली” वस्तुओं में आपूर्ति किए जाने पर इन सामानों पर जीएसटी लागू होगा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, फूला हुआ चावल, दही जैसी चीजें, जब खुले में बेची जाती हैं, और पहले से पैक या पहले से लेबल नहीं की जाती हैं, तो इनपर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा।