ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज- राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक नामावली की तैयारी और प्रकाशन का कार्यक्रम अधिसूचित किया है। इस संबंध में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) अर्की निशांत तोमर ने जानकारी दी कि नगर पंचायत अर्की और नगर पंचायत कुनिहार के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावलियाँ 6 अक्तूबर 2025 को प्रकाशित की जाएंगी।

निर्वाचकों की पात्रता निर्धारित करने की योग्यता तिथि 1 अक्तूबर 2025 तय की गई है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त डाटाबेस, जिसकी योग्यता तिथि 1 अप्रैल 2025 है, के आधार पर तैयार प्रारूप निर्वाचक नामावलियाँ निर्वाचन नामावली प्रबंधन प्रणाली (ERMS) सॉफ्टवेयर पर अद्यतन की गई हैं।

प्रारूप नामावलियों के प्रकाशन के बाद 8 अक्तूबर से 17 अक्तूबर 2025 तक दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित संशोधन प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन के भीतर, अर्थात 27 अक्तूबर तक किया जाएगा। संशोधन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें 3 नवंबर तक प्रस्तुत की जा सकेंगी, जिनका निपटारा अपील प्राधिकारी द्वारा 10 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इसके उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर 2025 तक या उससे पूर्व किया जाएगा।

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियाँ संबंधित व्यक्ति स्वयं, पंजीकृत डाक द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित रूप में तहसीलदार अर्की को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें इस निर्वाचन प्रक्रिया हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। सामूहिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, हालांकि एक परिवार के सदस्य द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों की आपत्तियाँ या दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

दावे, आपत्तियाँ और अपीलों के निपटारे के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आवश्यक संशोधन ERMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे तथा अंतिम निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की सूचना अधिसूचित कार्यक्रमानुसार जारी की जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशित नामावलियाँ राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित जिला वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

जनसाधारण से अनुरोध किया गया है कि वे प्रारूप निर्वाचक नामावली को ध्यानपूर्वक देखें और यह सुनिश्चित करें कि उनके नाम और विवरण सही प्रकार से दर्ज हैं। पात्र नागरिक, जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है, निर्धारित अवधि में नाम शामिल करने हेतु दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

