
ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:-दाड़लाघाट,श्रम विभाग सोलन ने दाड़लाघाट के 6 बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन बैंकों ने अभी तक हिमाचल प्रदेश शॉप एक्ट 1969 के तहत पंजीकरण नहीं किया है,जो कि इस कानून के अनुसार आवश्यक है। दाड़लाघाट में दुकानों,होटलों,बैंकों और अन्य व्यापारिक संस्थानों का सात फरवरी को श्रम निरीक्षक ने निरीक्षण किया,जिसमें पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,यूको बैंक,पीएनबी बैंक,आईसीआईसीआई बैंक,हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और जोगिंद्रा सहकारी बैंक दाड़लाघाट ने पंजीकरण नहीं किया है।

श्रम निरीक्षक सोलन संत राम वर्मा ने बताया कि इन बैंकों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र हिमाचल सरकार के अधिनियम 1969 के तहत प्राप्त नहीं किया है,जो कि इस कानून के अनुसार आवश्यक है। जिसके चलते इन बैंकों सहित संबंधित बैंक कॉरपोरेट ओर प्रधान कार्यालय को कारण बताओ नोटिस की प्रतिलिपि भी जारी की है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त एक्ट के तहत पंजीकरण शुल्क हिमाचल सरकार को अभी तक जमा नही करवाया है जबकि यह अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान कई वर्षों से चला रहे है,इन बैंकों को पंजीकरण कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगर समय रहते पंजीकरण नहीं किया जाता है,तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पंजीकरण नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ जुर्माने भी किया जाएगा अगर समय रहते पंजीकरण नही किया गया। इस मामले में श्रम विभाग ने सख्ती से कहा है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए सभी बैंकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करें।








