अर्की विधानसभा क्षेत्र में 28 नवम्बर तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:-भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 50 अर्की विधान सभा क्षेत्र के सभी 134 मतदान केंद्रों पर 28 नवम्बर 2024 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विषेश संक्षिप्त पूनरीक्षण कार्याक्रम चलाया जा रहा है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एस.डी.एम.अर्की यादविंदर पॉल ने बताया कि इस कार्यक्रम में निर्वाचक नामावलियों को तैयार किये जाने की तिथि एक जनवरी 2025 है अर्थात जो नागरिक 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है वे सभी पहली बार इस कार्यक्रम के दौरान अपना नाम सम्बंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक दर्ज करवाने के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त जो नागरिक 01 अप्रैल, 2025, 01 जुलाई, 2025 एवं 01 अक्टूबर, 2025 की अहर्ता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, वह भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक प्रारूप-6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे किसी भी नागरिक को पुरे वर्ष प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के दौरान उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त अभिहित अधिकारियों के पास कार्यालय समय में जन साधारण के निरिक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। इस दौरान अभिहित अधिकारी मतदाता बनने की योग्यता रखने वाले नागरिकों से प्ररूप-6 तथा मतदाता सूची में प्रविष्टियों के अपमार्जन तथा शुधि हेतु प्ररूप 7 व 8 प्राप्त करेंगे। मतदाता, फोटोयुक्त नामावली का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जा कर भी कर सकते है। इस विषेश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 9 व 10 नवंबर तथा 23 व 24 नवंबर 2024 को मतदान केन्द्रों पर राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए है। इन विशेष अभियान दिवसों पर अभिहित अधिकारी व बूथ लेवल अधिकारी कार्यालय समय के दौरान सम्बंधित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा पात्र नागरिकों से दावे तथा आक्षेप प्राप्त करेंगे। सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में विद्यमान त्रुटियों के निवारण तथा नये वोट बनवाने/अयोग्य मतों को कटवाने हेतु दावे तथा आक्षेप सम्बन्धित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष 28 नवम्बर 2024 सांय 5 बजे तक प्रस्तुत करें।उन्होंने कहा कि 50 अर्की विधान सभा क्षेत्र की फोटोयुक्त नामावलियों को त्रुटिरहित, स्वच्छ तथा निरन्तर बनाए रखा जा सके।

LIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page