पुलिस ने फर्जी CBI अधिकारी बनकर वाहनों की चेकिंग करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज:-दाड़लाघाट, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के तहत पुलिस थाना बागा में पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर वाहनों की चेकिंग करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रोहित कुमार निवासी अर्की जिला सोलन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 14 जुलाई 2024 को,जब वह अपनी कार में तेल डालने के लिए खारसी जा रहा था,तो शालूघाट में मंदिर गेट के पास एक कार नंबर एचपी-24सी-4309 खड़ी थी,जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी। उक्त कार के साथ दो व्यक्ति खड़े थे जो आने-जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे और अपने आप को सीबीआई के अधिकारी बता रहे थे।

पुलिस ने इस शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग धारा 204, 3(5) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस थाना बागा की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों मनोज कुमार (28 वर्ष),विनोद कुमार (29 वर्ष) और नरेश कुमार उर्फ भूरा (52 वर्ष) को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों से गाड़ी नंबर एचपी-24सी-4309 में फ्लैशर लाइट को पुलिस ने कब्जे में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 14 जुलाई 2024 को वे तीनों शालूघाट मंदिर में माथा टेकने आए थे। वहां उन्होंने सीबीआई अधिकारी बनकर गाड़ियों की चेकिंग करने और अपना रुतबा बनाने का प्लान बनाया। नरेश कुमार उर्फ भूरा डीएसपी सीबीआई बनकर गाड़ी में बैठ गया,जबकि मनोज कुमार और विनोद कुमार आने-जाने वाली गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोकने लगे। मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर वे वहां से भाग गए। जांच में पाया गया कि इन तीनों ने गाड़ी पर लगी फ्लैशर लाइट 12 जुलाई 2024 को ऑनलाइन मंगवाई थी। अभी तक की जांच में इनकी तरफ से पैसे उगाही की कोई बात सामने नहीं आई है। फिर भी मामले की प्राथमिकता से जांच जारी है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना बागा की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी दाड़लाघाट संदीप शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बागा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस की आगामी कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

LIC

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