पेंशनर्स के लिए 2024-25 के जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य: रोशन लाल वर्मा

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन अर्की, जिला सोलन के प्रेस सचिव रोशन लाल वर्मा ने जानकारी दी है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हिमाचल सरकार से पेंशन प्राप्त हो रही है, उन्हें वर्ष 2024-25 के लिए जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र प्रथम जुलाई 2024 से कोषाधिकारी कार्यालय में विधिवत प्रपत्र भरकर देना अनिवार्य है।


प्रपत्र कोषाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध होंगे, जिनमें पेंशनर्स को अपना पीपीओ नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, और फोन नंबर भरना होगा। यदि कोई पेंशनर बीमार है या चलने-फिरने में असमर्थ है, तो वह अपने फोटो के साथ प्रपत्र को इलाके के पटवारी या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर जमा कर सकते हैं।


रोशन लाल वर्मा ने यह भी बताया कि यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा पेंशन अस्थायी तौर पर बंद हो सकती है। वर्मा ने बताया कि जो पारिवारिक पेंशन धारक हैं, यानी पति की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें अपने पैन कार्ड की छाया प्रति अवश्य संलग्न करनी होगी। इससे उन्हें 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाले 5%, 10%, और 15% के लाभ का फायदा मिल सकेगा।

उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे समय पर अपने जीवित प्रमाण पत्र जमा करें ताकि पेंशन प्राप्ति में कोई बाधा न आए।

LIC

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