ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महाविद्यालय अर्की में बाल विवाह अधिनियम ,साइबर लॉ, सड़क दुर्घटना एवं कानूनी सहायता आदि विषय पर जागरूकता अभियान आयोजित किया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भीम सिंह ठाकुर एवं अधिवक्ता पूजा शर्मा ने उपरोक्त विषयों पर छात्रों को जागरूक किया एवं उन्हें बताया कि किस तरह से भविष्य में इन समस्याओं से निपटना है। वहीं किस तरह से आप सभी लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

भीम सिंह ने साइबर लॉ के बारे में बताते हुए कि ऑनलाइन धोखाधड़ी,डेटा चोरी,ओटीपी,बैंकिंग या यूपीआई फ्रॉड जैसे मामलों में साइबर लॉ के तहत कार्यवाही होती है। अधिवक्ता पूजा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह वह विवाह है जिसमें लड़के या लड़की की कानूनी विवाह योग्य आयु पूरी नहीं होती है।

भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व लड़के की 21 वर्ष होनी आवश्यक है। अगर कोई बाल विवाह करवाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉ मनोज कुमार,प्रोफेसर सोहन सिंह नेगी, एवं प्रोफेसर जितेंद्र कुमार आदि लोग शामिल है।



