अर्की में अंबुजा सीमेंट कंपनी से प्रभावित किसानों के मामले में एसडीएम कार्यालय में सुनवाई, क्या होगा आगे?

ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:-अर्की,माननीय प्रदेश उच्च न्यायलय के आदेश के बाद बुधवार को एसडीएम कार्यालय अर्की में अंबुजा सीमेंट कंपनी से प्रभावित किसानो को लेकर सुनवाई की गयी। यह सुनवाई तहसीलदार विपिन्न वर्मा की अध्यक्षता में हुई। सुनवाई के दौरान कंपनी से हाऊस लैस और लैंड लैस हुए प्रभावित किसानो की समस्याओं को सुना गया तथा इन किसानों को पूनर विस्थापित एवं पुनर्वास योजना के लाभ दिए जाने पर चर्चा की गई। इस द्वौरान प्रभावित किसान एवं अंबुजा सीमेंट कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।

कंपनी से प्रभावित हाऊस लैस एवं लैंड लैस हुए किसानो को लेकर वर्ष 2014 में तत्कालीन रौड़ी वार्ड से दाड़लाघाट पंचायत सदस्य एवं प्रभावित किसान सभा के प्रधान जगदीश शर्मा के माध्यम से प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें न्यायालय से मांग की गई थी कि सरकार व कंपनी द्वारा 1992 से लेकर आज तक किसी भी हाऊस लैस व लैंड लैस किसान परिवार को कोई भी पुर्नवास एवं पुनर्विस्थापित योजना लागू नही की गई। न्यायालय से इस योजना के लाभ प्रभावित किसानों को देने की मांग कि थी जिस बारे माननीय उच्च न्यायलय द्वारा 13 दिसंबर 2024 को अपना फैंसला सुनाया और सरकार व अंबुजा सीमेंट कंपनी को दो माह के भीतर प्रभावित हाऊस लैस व लैंड लैस किसानो को पुर्नवास एवं पुनर विस्थापित योजना के लाभ देने के आदेश दिए थे इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद पुनः होगी।

LIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page