सुप्रीम कोर्ट से CPS केस में कांग्रेस को राहत, भाजपा को झटका; विधायकों की सदस्यता बरकरार

20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई; हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल स्थगित

ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज : कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में CPS मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा नियुक्त किए गए CPS (संसदीय सचिव) विधायकों की सदस्यता फिलहाल बरकरार रहेगी।

प्रतीकात्मक छायाचित्र

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में प्रतिवादियों को दो सप्ताह का नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पैराग्राफ 50 फिलहाल लागू नहीं होगा।

गौरतलब है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के संसदीय सचिव एक्ट-2006 को असंवैधानिक घोषित करते हुए छह सीपीएस को उनके पद से हटाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन्हें आवंटित गाड़ियां, आवास और स्टाफ भी वापस लेने का निर्देश दिया था। यह आदेश असम के बिमलांग्शु रॉय केस के संदर्भ में दिया गया था।

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई में इसका अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

LIC

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