ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज :- हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) में निहित प्रदत्त शक्तियों के तहत ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने खाद्य वस्तुओं के संबंध में सभी करो को शामिल करते हुए ज़िला सोलन के विक्रेताओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर अधिसूचना जारी की है।
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मनमोहन शर्मा ने कहा कि तंदूरी चपाती प्रति 08 रुपये, तवा चपाती प्रति 07 रुपये, परांठा प्रति 30 रुपये, पूर्ण आहार (चावल, चपाती, दाल और सब्जी) प्रति 80 रुपये, चावल पूरी प्लेट प्रति 50 रुपये, दाल फ्राइ प्रति 60 रुपये, मीट करी प्रति 120 रुपये, चिकन करी प्रति 100 रुपये, सब्जी स्पेशल प्रति 70 रुपये, मटर/पालक पनीर प्रति 90 रुपये, सब्जी व चना के साथ दो पूरी और दही प्रति 50 रुपये तथा रातिया प्रति प्लेट 50 रुपये मूल्य तय किया गया है।
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उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ का मीट 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, मुर्गा 200 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्राॅइलर 200 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची मछली 250 प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 300 रुपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रुपये प्रति किलो मूल्य तय किया गया है।
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उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय दूध 45 रुपये प्रति लीटर, दूध सभी ब्रैंड प्रिंट दर के अनुसार, पनीर 280 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही 65 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी ब्रैंड के कोल्ड डिंªक्स प्रिंट दर के अनुसार रहेंगे।
कहा कि यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक महीने तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।
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