ब्यूरो//दैनिक हिमाचल न्यूज:- हिमाचल प्रदेश में अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत लाभार्थियों के ज्वाइंट बैंक खाते में उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आएगी। जानकारी के अनुसार इसके लिए अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे लाभार्थी को स्वयं का अलग से खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिन लाभार्थियों के ज्वाइंट खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आती है, उन्हें तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में अलग खाता नंबर दर्ज करवाना होगा। इसके बाद लाभार्थी के स्वयं के अलग खाते में पेंशन की राशि आएगी।



