ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- विद्युत उपमंडल अर्की ने सभी घरेलू और होटल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने विद्युत मीटर की कंज्यूमर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए KYC प्रक्रिया को समय पर पूरा करें। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई है।

KYC के लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, राशन कार्ड, और बिजली का कोई भी नया या पुराना बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विद्युत उपमंडल अर्की ने ग्राम पंचायतों के 2 गांव के लिए तिथियों का निर्धारण किया है, जिसमें KYC कर्मचारी घर घर जाकर KYC करेगा ताकि उपभोक्ता KYC प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकें।

पहले चरण में 4 दिसंबर 2024 को बखालग पंचायत के खाली गाँव में और 5 दिसंबर 2024 को सूरजपुर पंचायत के गांव सिम्मू में Door to Door KYC प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इन दोनों केंद्रों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक विभाग का कर्मचारी मौजूद रहेगा।

इसके अतिरिक्त, 31 दिसंबर 2024 तक उपभोक्ता विद्युत उपमंडल कार्यालय अर्की में भी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा तक KYC नहीं करवाते हैं, तो उन्हें भविष्य में बिजली बिलों में मिलने वाली छूट और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

यह जानकारी विद्युत उपमंडल अर्की के सहायक अभियंता नीरज कतना द्वारा दी गई है।

