ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज :- ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में निहित शक्तियों के तहत आदेशों के अनुसार आम जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और कानून व्यवस्था, अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस एवं रोगी वाहन को चलने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

आदेशों के अनुसार क्षेत्र से संबंधित वाहनों के लिए पार्किंग नगर निगम सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
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