ब्यूरो, दैनिक हिमाचल न्यूज:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 05 नवम्बर, 2022 के प्रवास के दृष्टिगत, भीड़भाड़ वाले माहौल के कारण किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 सड़क विनियम, 1999 के नियम 15 और 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 और 196 में निहित शक्तियां के तहत आदेश जारी किए है।
आदेशों के अनुसार मॉल रोड़ सोलन (पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराने बस स्टैंड तक) और राजगढ़ रोड़ सोलन (पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से कोटलानाला चौक तक) पर सभी प्रकार के वाहनों के चलने और पार्किंग पर 05 नवम्बर, 2022 को प्रातः 11.30 बजे से सांय 05.30 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों के अनुसार से एम्बुलेंस, फायर बिरगेड, कानून व्यवस्था वाहनों के संचालन पर छूट रहेगी।
आदेशों के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिगत 05 नवंबर, 2022 को प्रातः 06.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडिंग गतिविधियों और हवाई यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।