
ब्यूरो,दैनिक हिमाचल न्यूज़:-दाड़लाघाट,सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने अंबुजा दाड़ला कश्लोग मांगू परिवहन एडीकेएम दाड़लाघाट सभा के पूर्व प्रधान बालक राम शर्मा को भ्रष्टाचार के मामले में 23,38,550 रुपये की राशि वसूलने का आदेश दिया है। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने कहा कि शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी स्वार्थ के लिए सभा के लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने आदेश दिया है कि पूर्व प्रधान से वसूली की जाने वाली राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा।

सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शर्मा ने अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुए केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी। उन्होंने न केवल अपने पुत्र को अवैध रूप से सदस्यता दिलाई,बल्कि सभा के लाखों रुपयों का भी जमकर दुरुपयोग किया। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से भी बड़ी-बड़ी रकमें अपने फायदे के लिए जारी करवाईं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का एक ऐसा मकड़जाल था जिसे सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने आखिरकार ध्वस्त कर दिया है। दूसरी ओर सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने सभा को अपने स्तर पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पूर्व प्रधान से हर हाल में वसूली की जाए।

उधर,स्थानीय ट्रांसपोर्टर ने कहा है कि अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सभा सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन के आदेशों का पालन किस प्रकार करती है और पूर्व प्रधान से वसूली की प्रक्रिया को कैसे अंजाम देती है। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है और सभाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सहायक पंजीयक सहकारी सभा सोलन गिरीश नड्डा का कहना है कि उन्होंने सभा को वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभा को निर्देश दिए गए हैं कि वह पूर्व प्रधान से वसूली की प्रक्रिया शुरू करे और इन आदेशों का पालन करे।

उधर,एडीकेएम दाड़लाघाट सभा के पूर्व प्रधान बालक राम शर्मा ने कहा कि सभा व सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की ओर से उनसे पैसे वसलूने की कोई सूचना नहीं है।




